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हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन (HRDFA) बोर्ड

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन 15.1.1987 को हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 (एचआरडी अधिनियम, 1986) के तहत 27.3.1986 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित आधिकारिक और गैर-सरकारी सदस्य थे:

आधिकारिक सदस्य
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभागअध्यक्ष
हरियाणा के पंचायत जिलेसदस्य सचिव-सह-प्रबंध निदेशक
मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्डसदस्य
निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणासदस्य
निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (स्कूल), हरियाणासदस्य
निदेशक, विशेष परियोजना प्रकोष्ठसदस्य
मुख्य अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी (ग्रामीण सड़क)सदस्य
अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य (ग्रामीण जल)सदस्य
अधीक्षण अभियंता, पंचायती राज, हरियाणासदस्य
गैर-सरकारी सदस्य
श्री रणबीर सिंह, एडवोकेट, डिफेंस कॉलोनी, हिसारसदस्य
श्री रन सिंह फौजी, विलेज &एएमपी; पोस्ट ऑफिस हलुवास (भिवानी)सदस्य

शासन और प्राधिकरण :   माननीय मुख्यमंत्री बोर्ड के समग्र प्रभारी हैं और माननीय विकास और पंचायत मंत्री बोर्ड के प्रभारी मंत्री हैं

वित्त पोषण का स्रोत: हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 (दिनांक 24.1.2023 की अधिसूचना द्वारा संशोधित) की धारा 5(1) के तहत, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर अधिसूचित शुल्क, लेकिन अधिसूचित बाजार क्षेत्र में प्रसंस्करण के लिए खरीदी या बेची गई या लाई गई कृषि उपज की बिक्री आय पर दो प्रतिशत से अधिक नहीं,  डीलर पर लगाया जाता है।

अनुमेय कार्य: एचआरडीएफ योजना के तहत निम्नलिखित 3 प्रकार के कार्यों को मंजूरी दी जाती है:

  1. फिरनियों का निर्माण;
  2. पार्क-सह-व्यायामशाला का निर्माण;
  3. शिवधाम योजना की परियोजनाओं का निष्पादन (केवल 4 घटक – चारदीवारी, श्मशान शेड, एप्रोच रास्ता और पेयजल सुविधा)।

निधि जारी करने की नीति: दिनांक 4.8.2024 के सरकारी निर्णय के अनुसार, एचआरडीएफ के तहत स्वीकृत धनराशि जारी की जाएगी –

  • 5 लाख रुपये तक की लागत वाले कार्य के लिए एक बार में
  • 5 लाख रुपये से अधिक के काम के लिए दो समान किस्तों (स्वीकृत राशि का 50%) में;

निष्पादन एजेंसियां: सरकार के दिनांक 4.8.2024 के निर्णय के अनुसार, एचआरडीएफ के तहत एक कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि –
  • संबंधित ग्राम पंचायत को 21 लाख रुपए तक की लागत वाली केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है;
  • 21 लाख रु से अधिक की लागत वाली राशि संबंधित कार्यकारी अभियंता को जारी की जाती है।

एचआरडीएफ के तहत 1415.23 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है जिसमें से विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1204.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं

क्र.सं.कार्य श्रेणीकार्यों की संख्यास्वीकृत निधि
(रु. करोड़ में)
जारी की गई निधि
(रु. करोड़ में)
1फिरनी कार्य631270.23260.90
2पार्क-सह-व्यायम्शाला कार्य41.481.12
3शिवधाम कार्य2849190.25154.73
4एससी/बीसी चौपालों की मरम्मत कार्य3233151.34131.40
5माननीय विधायक (10 करोड़ रुपये)1717266.4586.51
6अन्य कार्य4747535.48

569.84
TOTAL131811415.231204.50
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